केशकाल - एकदिवसीय प्रशिक्षण में संवैधानिक जानकार पांचवी अनुसूची क्षेत्रों के अधिकारों व गांव की जल जंगल जमीन को प्रबंधन व सुरक्षा करने व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों को उनके जल जंगल जमीन की मालिकाना हक दिलाने के लिए पांचवी अनुसूची क्षेत्रों के अधिकारों को लेकर प्रशिक्षण के मुख्य वक्ता के रूप में तिरु. तुलसी नेताम, KBKS छत्तीसगढ़ के द्वारा
पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 छत्तीसगढ़ पेसा नियम 8अगस्त 8 2022 का जमीनी स्तर पर ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए पेसा नियम में प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई साथ ही वन अधिकार मान्यता कानून 2006 की धारा 5 के तहत
गांव के पारम्परिक सीमा के भीतर की जल जंगल जमीन व प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए ग्राम सभा के सदस्यों को अपना अनुभव शेयर करते हुए नियम बनाने के लिए कहा गया साथ ही भू राजस्व संहिता कानून 1959। भू अर्जन कानून 2013 LARR साहूकार अधिनियम आदि अन्य अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी दिया गया
तथा बुनागांव ग्राम सभा से प्रशिक्षण में उपस्थित तिंरू सतपाल नेताम छबीलाल नेताम जी ने वन अधिकार मान्यता कानून 2006की मंशा के अनुरूप गांव के पारम्परिक सीमा के भीतर की सामुदायिक वन अधिकार व सामुदायिक वन संसाधनों का प्रबंधन करने व नियम बना कर ग्राम सभा के सदस्यों को क्रियान्वयन करने के लिए कहा साथ ही तिरुं राजेश आचला ने प्रशिक्षण में उपस्थित सदस्यों को। अपने मातृ भाषा गोडी में। ग्राम सभा की अधिकारों व प्रबंधन सुरक्षा व नियम बनाने के लिए अवगत कराया गया
प्रशिक्षण में ग्राम सभा कुदाडवाही गायता पटेल ग्राम सभा अध्यक्ष सचिव समिति के सदस्य एंव ग्राम सभा रावबेडा चेरबेडा उपरबेदी कुमुड के सदस्य भी उपस्थित रहे साथ ही पांचवी अनुसूची क्षेत्रों की अधिकारों को लेकर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता तिरूं उत्तम सलाम जगदीश हिडको रामकुमार गावड़े लखमू कोमरा उपस्थित थे।
Tags
बस्तर से खबर