नरहरपुर : विधिक साक्षारता शिविर का आयोजन! ➡️नवविद्यालय के बच्चों को अधिकारों के बारे में दी गई जानकारी! ➡️न्याय तक पहुंच क़ानून के नियमों की संकल्पना के आवश्यक तत्वों के से एक हैं - न्यायाधीश लीना अग्रवाल

मन्नू साहू / विवेक साहू की रिपोर्ट नरहरपुर - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नरहरपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश लिना अग्रवाल जिला न्यायालय का स्वागत विद्यालय की प्राचार लछनी निषाद द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया । न्यायाधीश अग्रवाल द्वारा बच्चो को साइबर क्राइम और महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया और उन्हें इन अपराधो से बचने के उपाय के बारे में भी समझाया गया। साथ ही सम्बोधन में बताया गया कि -न्याय तक पहुॅच कानून के नियमां की संकल्पना के आवश्यक तत्वों में से एक है, संवैधानिक परिकल्पना, न्याय को समान आधार पर बढ़ावा देने का प्रावधान करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रहें। इसी भावना के अनुरूप विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अधिनियमित किया गया है, जिसमें उन लोगों की विशिष्ट श्रेणियों को सूचीबद्ध किया गया है, जो मुफ्त कानूनी सेवा प्राप्त करने के हकदार है।
उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस शिविर का उद्देश्य आम जनमानस को सरकार की समस्त लाभकारी योजनाओ का वास्तविक लाभ उपलब्ध कराना है।
कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यापक पंकज त्रिपाठी, मुकेश कुमार , अंजली कश्यप, लेखाकार अंजली शर्मा और हॉस्टल वार्डन तिलेश्वरी उपस्थित थे।

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