दिनेश साहू चारामा :- दीपावली पर्व के करीब आते ही ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासन सख्त होते दिखाई पड़ रहा है । इस पर्व पर लोग उत्साह में हजारों रुपये के पटाखे जला देते हैं । जिनमे साधारण पटाखों के साथ-साथ ऐसे पटाखे भी शामिल होते हैं । जो कि ध्वनि प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं । इन्हीं सभी खतरों को ध्यान में रखते हुए इस दीपावली पर्व पर कुछ ऐसे पटाखों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है । जो कि जनमानस व पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं । जिसका ध्यान रखते हुए प्रशासन ने तेज ध्वनि वाले कानफोडू पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है । इसके अलावा सूत्रों से ये भी खबर मिल रही है कि प्रशासन ने दीपावली के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए लगने वाले स्थाई व अस्थाई पटाखे की दुकानों पर अब और भी अतिरिक्त नियम व शर्तें लगा दी है । जिसके नियमानुसार अब 125 डेसिबल से अधिक ध्वनि वाले पटाखों की बिक्री पर पूर्णत: रोक लगा दी गई है । वहीं स्थाई पटाखों के लाइसेंसधारी व्यापारियों को अपने दुकानों पर एक समय में 400 किलो से अधिक व अस्थाई लाइसेंसधारी को 100 किलो से अधिक पटाखे नहीं रखने की शर्तें लगा दी गई है । कोई भी व्यापारी इन नियमों की अवहेलना करते पाए जाते हैं तो उस स्थिति में प्रशासन की ओर से जारी लाइसेंस रद्द किये जाने का प्रावधान है । दीपावली पर्व पर पटाखों का बाजार लगने के बाद उसकी जांच के लिए कलेक्टर की ओर से निरीक्षण दल का भी गठन किया जाएगा । स्थाई एवं अस्थाई पटाखा लाइसेंसधारियों व विक्रय से संबंधित जानकारी लेने के लिए खाद्य विभाग चारामा के निरीक्षक को फोन लगाया गया । लेकिन उनके द्वारा इस संबंध में कोई भी जानकारी नही दी गई ।
Tags
चारामा से खबर