दिनेश साहू चारामा :- चारामा थाने में एक और दुष्कर्म का मामला सामने आया है । जिसमे रविवार 11 अगस्त को प्रार्थीया के लिखित आवेदन पर थाना कांकेर में बिना नंबरी अपराध धारा 376,506 भादवि का पंजीबद्ध किया गया था । जो घटना स्थल थाना चारामा क्षेत्र का होने से थाना चारामा में असल नंबरी अपराध क्रमांक 121/24 धारा 376,506 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । पीडिता चारामा के बाजार गयी थी । जहां पर आरोपी विरेन्द्र महिलांगे ने उनसे मोबाईल नम्बर मांगा और फोन करने लगा । नाम पूछने पर अपना नाम विरेन्द्र महिलांगे निवासी डवंरखार सिंगनपुर का होना बताया और चारामा मे काम करना बताया। लड़का लगातार फोन करने लगा और इसी वर्ष अपने साथ 05 मार्च 2024 के रात्रि 09.00 बजे उक्त आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपने निवास चारामा मे लेकर गया । वहां पर शादी करने की बात बोलते हुए जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया । जिससे पीड़िता गर्भवती हो गयी । पीड़िता द्वारा उक्त आरोपी को अपने घर वालों को अपने बारे में बताओ बोली तो जान से मारने की धमकी देने लगा और शादी करने से इंकार कर दिया है । जिसके रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण में मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर आई. के. एलिसेला (भा.पु.से.) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में, मोहसीन खान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी चारामा निरीक्षक दिलेश्वर चन्द्रवंशी के नेतृत्व में विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी का पता तलाश कर दबिश देकर गिर0 कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय कांकेर में पेश किया गया । आरोपी को गिर0 करने में उप निरीक्षक रनेश सेठिया , सउनि चेतन साहू , सउनि कौशल गजेन्द्र , आर0 बलराम सिन्हा , रामेश्वर कोडोपी,म0आर0 अमिला उईक का विशेष योगदान रहा।
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