दिनेश साहू चारामा :- छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा गोवंशों के बचाव के लिए जो आदेश जारी किया है । गौ सेवा गतिविधि उत्तर बस्तर के विभाग संयोजक उत्तम साहू ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है । छत्तीसगढ़ में गौ वंश के अवैध परिवहन पर सरकार ने सख्ती दिखाई है । डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नया आदेश जारी किया है । जिसके अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमति के बगैर परिवहन अवैध होगी वही इस कृत्य को गैर जमानती अपराध माना जायेगा । अवैध परिवहन पाए जाने पर अधिकतम 07 साल तक की सजा वा पचास हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया हैं । जिस रूट पर अवैध परिवहन पाया जाता है । वहा के एसपी और थाना प्रभारी का सी आर भी खराब होगा । आदेश में कहा गया है की अवैध परिवहन करने वालो पर ही बर्डन ऑफ फ्रूफ की जिम्मेदारी होगी । परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली वाहनों में फ्लैक्स लगाने की अनिवार्यता होगी । अवैध परिवहन में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी राजसात भी की जायेगी । गाड़ी मालिको पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी । वही गौ सेवा गतिविधि उत्तर बस्तर के विभाग संयोजक उत्तम साहू ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा की इससे गौ तस्करी पर अंकुश लगेगा । वही सरकार से आग्रह भी किया की मवेशी बाजार को भी पूर्णतः बंद किया जाए । वही लावारिस अवस्था में सड़क में विचरण करने वाले व दुर्घटना के शिकार होने वाले गौ वंशो को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में गौ अभ्यारण्य के निर्माण को समय की मांग बताते हुए । इस व्यवस्था को अविलंब पूर्ण करने का निवेदन भी किया है । ताकि गौ वंशो का समुचित रूप से संरक्षण व संवर्धन हो सके ।
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