विजय गायकवाड़ रिपोर्टर कांकेर :- राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा बाल एवं किशोर श्रम के उन्मूलन की दिशा में बचाव अभियान कार्यक्रम अनुसंधान और तथ्य-खोज अध्ययन जैसे विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रहा है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिले में भी बाल श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम के तहत घरेलु श्रमिकों अथवा नौकरशाह के रूप में बच्चों का नियोजन तथा कारखाना, होटल एवं ढाबा, रेस्टोरेंट, घरेलू कामगार, ईंट भट्टा एवं खपरेल, ऑटो मोबाईल वर्कशाप एवं गैरेज आदि संस्थानों में बच्चों के नियोजन प्रतिबंधित करने हेतु जिला स्तरीय दल गठित कर उक्त संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिला स्तरीय टीम में श्रम निरीक्षक श्रम विभाग, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, उप निरीक्षक, जिला बाल अपराध शाखा, पुलिस विभाग, ए.पी.सी. जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रभारी चाईल्ड लाईन सम्मिलित हैं।
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