दिनेश साहू चारामा :- एक जुलाई 2024 से देश भर में नए कानून लागू किए जा रहे हैं । अंग्रेजों के समय में सन 1860 में आईपीसी (भारतीय दण्ड संहिता) के तहत बनाई गई सभी 511 धाराओं को भारत सरकार के द्वारा बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) 2023 की 358 नई धाराओं के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है । इस कानून में पूर्व में 23 अध्याय हुआ करते थे जिसे घटाकर नए कानून में 20 ही अध्याय सम्मिलित किए गए हैं । बदले हुए इन सभी नए कानूनों के बारे में जनता को जागरूक करना जरुरी है । जिससे की जनता को भी नए कानून के बारे में भलीभाँति जानकारी हो सके । बीएनएस के नए कानून के तहत सभी गंभीर अपराधों की धाराओं में बदलाव किया गया है । पूर्व में हत्या जैसे गंभीर अपराध में धारा 302 लगता था जो अब धारा 103 हो गया है । लोगों से की गई धोखाधड़ी व ठगी के लिए धारा 420 लगती थी जो अब 1 जुलाई से बदलकर धारा 318 हो जाएगी । इस नए कानून को बनाने के लिए पिछले 4 सालों से तैयारी की जा रही थी । जिसके लिए वरिष्ठ न्यायाधीशों,सांसदों एवं अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्रीयों से भी सुझाव लिए गए हैं । नया कानून दिसंबर 2023 को बनकर तैयार हो चुका है । जो की 1 जुलाई 2024 से प्रभावी ढंग से पूरे देश भर में लागू कर दी जाएगी । नए कानून को जनता को समझाने के लिए प्रशासन के द्वारा अलग-अलग स्थानों पर परिचर्चा शिविर लगाए जा रहे हैं । इसी क्रम में गुरुवार 27 जून को जनपद पंचायत चारामा के सभाकक्ष मे भी परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया । जिसमे चारामा के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राहूल रजक,जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी एस कंवर,कांकेर पुलिस के अनुविभागीय अधिकारी मोहसिन खान,नायब तहसीलदार मिशा भार्गव,नगर निरीक्षक दिलेश्वर चन्द्रवंशी,खण्ड शिक्षा अधिकारी केशव साहू,खण्ड श्रोत समंवयक रामकमल सुकदेवे सहित ब्लॉक भर के सभी अधिकारी कर्मचारी एवं सभी पंचयतों के सरपंच सचिव उपस्थित रहे ।
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