दिनेश साहू चारामा :- कांकेर कलेक्टर के द्वारा विगत 05 अक्टूबर 2023 से 05 अक्टूबर 2024 तक के 01 वर्ष की काल अवधि के लिए चारामा के निवासी गुलाब सिन्हा पिता सुरेश सिन्हा उम्र 26 वर्ष को आदतन अपराधी की श्रेणी में होने के कारण कांकेर जिले के 05 अन्य सीमावर्ती जिलों कोंडागाँव, नारायणपुर, धमतरी, बालोद, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की सीमाओं से दूर रहने आदेश जारी किया गया था । जिसमे जिला बदर की कार्यवाही होने के बावजूद उक्त व्यक्ति को रविवार 09 जून 2024 को कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करते हुए चारामा के कोरर चौक पर घूमते हुए पाया गया जिसे चारामा पुलिस के द्वारा थाना लाकर पूछताछ की गई । संतोषप्रद जवाब नही मिलने पर धारा 14,15 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 घटित करना पाए जाने पर थाना चारामा में अपराध क्रमांक 98/2024 कायम कर विवेचना मे लिया गया और सोमवार 10 जून 2024 को माननीय जे एम एफ सी न्यायालय कांकेर के समक्ष न्यायिक हिरासत में पेश किया गया है ।
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