विजय गायकवाड़ की रिपोर्ट कांकेर- कांकेर/ छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस पंजीयन क्रमांक-4968 जिला शाखा कांकेर के पदाधिकारी के द्वारा वर्तमान में जारी वरिष्ठता सूची में सुधार एवं जिले के शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष दीपक रायस्त एवं जिला सचिव पवन कुमार सेन ने संयुक्त रूप से बताया कि जिले के शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण कावड़े से मुलाकात किया एवं वरिष्ठता सूची के संबंध में विधि सम्मत आदेश जारी करने एवं शिक्षकों के समस्याओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसमें वर्तमान में प्रकाशित सभी संवर्गों की वरिष्ठता सूची मे कई खामियां एवं त्रुटियां से अवगत करा ज्ञापन सौपा गया। ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया जिसमें व्याख्याता ई एलबी संवर्ग को दावा आपत्ति हेतु समय दिया गया है जबकि अन्य संवर्ग टी एलबी को नहीं दिया गया है, 1998 में व्याख्याता पंचायत की नियुक्ति के बाद शासन द्वारा राज्य पुनर्गठन नियम के तहत कर्मचारियों से सहमती नहीं लिया जाना जिसके कारण अन्य जिलों से स्थानांतरित व्याख्याता को कनिष्ठ बनाकर उनकी वरिष्ठता का निर्धारण संबंधित जिले में पदभार ग्रहण की स्थिति से लिया जा रहा है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। प्रकाशित वरिष्ठता सूची में शासन द्वारा संविलयन से पूर्व एवं संविलयन के बाद स्थानांतरित कर्मचारियों का संस्था प्रमुख से किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं लिया जाना, प्रकाशित सूची में कर्मचारी की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से व्याख्याता पद छोड़ने के बावजूद उनका नाम सूची से विलोपित नहीं किया जाना, व्याख्याता टीएलबी एवं ईएलबी संवर्ग मूलतः पंचायत द्वारा नियुक्त कर्मचारी हैं। शासन की नीति के तहत शिक्षा विभाग में संविलयन किया गया पर शिक्षा विभाग द्वारा संविलयन कर्मचारियों को पूर्व के सेवाकाल का किसी भी प्रकार से लाभ नहीं दिया जाना, जबकि पूर्व में पंचायत द्वारा दोनो संवर्ग की नियुक्ति जिला स्तर पर की जाती थी तथा वरिष्ठता का निर्धारण जिला स्तर पर होता था परंतु संविलियन के पश्चात यह पद राज्य स्तर का होने के कारण इस स्थिति में जिला स्तर पर पूर्व में किए गए स्थानांतरण का वरिष्ठ क्रम में परिवर्तन को राज्य स्तर पर जारी सूची में भी यथावत स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है, स्थानांतरित कर्मचारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में फाइल की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन का परीक्षण की बात कही गई थी परंतु विभाग द्वारा उक्त बिंदु का सूक्ष्म परीक्षण किए बगैर वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई जो पूर्णता त्रुटि पूर्ण है। इन सभी बिंदुओं को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस इकाई कांकेर के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सोपा गया एवं शासन से मांग किया गया कि उपरोक्त बिंदुओं पर विधि सम्मत निर्णय लेते हुए त्रुटि रहित वरिष्ठ सूची पुनः जारी किया जाए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीपक रायस्त, जिला महामंत्री प्रदीप कुमार सेन, संरक्षक गोविंद सार्वा जिला सचिव पवन कुमार सेन जिला कोषाध्यक्ष रामशरण साहू नरहरपुर ब्लॉक सचिव जीआर साहू, केटला वेंकटेश राव, जयप्रकाश नेगी, प्रफुल्ल पटेल, प्रवीण कोर्राम, रुद्रप्रताप सोनी अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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