दिनेश साहू चारामा :- कांकेर जिला अन्तर्गत नगर पंचायत चारामा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी बंशी लाल नुरुटी ने कार्यालय में पदस्थ उप अभियंता को नोटिस जारी कर मुख्यालय में अनुपस्थित रहने एवं कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए लिखित रूप में जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है ।
कार्यालय नगर पंचायत चारामा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि उप अभियंता श्री मती पुजा सार्वा को मुख्यालय में रहने के लिए नगर पंचायत के द्वारा सरकारी भवन आबंटित किया गया है । जिसके बाद भी उप अभियंता के द्वारा लगातार मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण नगरवासी,ठेकेदारों एवं जन प्रतिनिधियों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है ।
जिससे नगर की छवि धूमिल हो रही है । अत: उक्त संबंध में कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत करने अन्यथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1968 की धारा 95 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर उच्च कार्यालय को भेजने की बात कही गई है ।
कार्यालय नगर पंचायत चारामा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि उप अभियंता श्री मती पुजा सार्वा को मुख्यालय में रहने के लिए नगर पंचायत के द्वारा सरकारी भवन आबंटित किया गया है । जिसके बाद भी उप अभियंता के द्वारा लगातार मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण नगरवासी,ठेकेदारों एवं जन प्रतिनिधियों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है ।
जिससे नगर की छवि धूमिल हो रही है । अत: उक्त संबंध में कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत करने अन्यथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1968 की धारा 95 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर उच्च कार्यालय को भेजने की बात कही गई है ।
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