शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने अस्त्र-शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने के निर्देश, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश......छत्तीसगढ़ सामाचार TV

विजय गायकवाड़ रिपोर्टर कांकेर :- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने लोक सभा आम चुनाव -2024 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए कांकेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा करवाने का आदेश जारी किया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो तथा इन लॉयसेंसी शस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके।
           कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लॉज (बी) धारा -21 आयुध अधिनियम के तहत उपरोक्तानुसार सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस़्त्र लॉयसेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस़्त्र नजदीकी पुलिस थाना में 16 मार्च 2024 से जमा करें। यह आदेश इस जिले में निवासरत एवं बाहर जिले से आये समस्त लायसेंसी शस्त्रधारियों पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी शस़्त्र अधिसूचना अवधि समाप्ति 06 जून 2024 के उपरांत संबंधित पुलिस थाना से प्राप्ति अभिस्वीकृति दिखाकर वापस प्राप्त किया जा सकेगा। उक्त आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों पर सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे, लेकिन वे अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देंगे तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
            आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंसी) व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस़्त्र होना अति-आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर जिला कमेटी (ए.डी.एम., एडी.एस.पी.) द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट कांकेर के कक्ष क्रमांक 15 में लॉयसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। उक्त आदेश के तहत 16 मार्च से 06 जून 2024 तक के लिए जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लॉयसेंसियों (आदेश के बिन्दु 3 के लॉयसेंसी शस्त्रधारियों को छोड़कर) के शेष सभी शस़्त्र लॉयसेंस निलंबित किये जाते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे ।

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