पवन बघेल तिल्दा नेवरा :- कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देशानुसार समस्त रायपुर जिले में विशेष कार्यवाही किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से विशेष सचिव सह आबकारी आयुक्त आर संगीता मैडम, कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं उपायुक्त विकास गोस्वामी के निर्देश के तारतम्य में दिनांक 19.03.2024 को गश्त के दौरान आबकारी टीम वृत्त तिल्दा नेवरा, वृत्त खरोरा की संयुक्त टीम ने उपरोक्त कार्यवाही की आबकारी विभाग टीम
कार्यवाही के दौरान दिलीप कुमार प्रजापति, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त तिल्दा तथा प्रीति कुशवाहा आबकारी उप निरीक्षक वृत्त खरोरा और आबकारी मुख्य आरक्षक दिगंबर भुरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आबकारी तिल्दा के द्वारा एक सेल्समैन मोहन बघेल को सेवा से पृथक किया गया है।
जिसमें दुकान प्रभारी दिलीप प्रजापति के द्वारा ऐसा बोला गया कि आबकारी तिल्दा एकमात्र सिपाही और सीमित संसाधन, नेवरा दुकान की जिला कंट्रोल रूम से दूरी के बावजूद हम आम जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं, और आगे कार्य करते रहेंगे इस प्रकार की जानकारी देते हुए कहा कि आगे इस प्रकार की कार्यवाही होती रहेगी।
जिसमें मुख्य रूप से आरोपी का नाम दारासिंह जोशी, ग्राम- नेवरा, थाना-तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर से 35 पाव देसी मदिरा शराब कुल कीमत 3850₹ जप्त कर 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध क्रमांक 207 / 24 दर्ज किया गया। साथ ही साथ वहीं दूसरा आरोपी रवि डांडेकर नेवरा तिल्दा रोड वार्ड क्रमांक 6 धान मंडी के सामने ग्राम नेवरा, थाना- तिल्दा, जिला रायपुर से 103 पाव देसी मदिरा मसाला शराब की कीमत 11330₹ शराब परिवहन में प्रयुक्त वाहन गाड़ी नंबर सीजी 04 ny1763 जिसकी कुल कीमत 65000₹ जिसे आबकारी एक्ट 34 (2)के अंतर्गत अपराध क्रमांक208/24 के अंतर्गत कार्रवाई किया गया। साथ ही साथ छापामार कार्यवाही करते हुए धनेश्वर, गुरमुख सतनामी को 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध क्रमांक 196/24 गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्यवाही की गई है।
इसके साथ ही साथ कंपोजिट दुकान नेवरा में सेल्समेन हरीश बंजारे के विरुद्ध अधिक मूल्य पर शराब बेची जाने का मामला भी सामने आया था, जिसमें प्रकरण कायम किया गया, और आबकारी अधिकारी के द्वारा ऐसा बोला गया कि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होती है तो टोल फ्री नंबर पर (14405) शिकायत दर्ज करें कार्यवाही जरूर होगी।
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