दिनेश साहू की रिपोर्ट चारामा- कांकेर कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देश पर ब्लॉक के चारामा थाना और हल्बा चौकी अंतर्गत आने वाले डीजे और साउंड सर्विस संचालकों व ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं की बैठक क्रमशः थाना और चौकी परिसर में आयोजित की गई । बैठक में तहसीलदार और थाना व चौकी प्रभारियों के द्वारा डीजे और साउंड सर्विस संचालकों व ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराया गया और इस संदर्भ में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी के द्वारा जारी निर्देशों को कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया । इस बैठक में प्रशिक्षु डीएसपी कुलदीप कुमार,तहसीलदार और कार्यपालिक दंडाधिकारी कृष्णा पाटले,थाना प्रभारी जितेंद्र गुप्ता एवं हल्बा चौकी प्रभारी सी पी कंवर उपस्थित रहे।
विदित हो कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सक्षम अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी चारामा की अनुमति के बिना लाउड स्पीकर अथवा डीजे जैसी ध्वनि प्रणालियों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही शासन के निर्देशानुसार कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत इन ध्वनि प्रणालियों में साउंड लिमिटर लगाना अनिवार्य किया गया है। संचालकों की स्वयं तत्काल प्रभाव से इसकी व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। वाहनों में तेज आवाज वाले मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न का उपयोग अथवा विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। अनुमति लेने के बावजूद आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 45 से 55 डेसीबल के मध्य ही ध्वनि सीमा में ध्वनि प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी तरह की ध्वनि प्रणालियों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
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