दिनेश साहू चारामा :- महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विवाहित महिलाओं को सालाना 12000 रुपये सीधे उनके बैंक खते में देने का निर्णय लिया गया है । जिसके लिए बनाए गए नियम के अनुसार इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना आवश्क है । और आवेदन के समय महिला की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना भी अनिवार्य किया गया है । विवाहित महिला के अलावा जिस महिला का विवाह विच्छेद हो गया है । अथवा जो महिला विधवा है उन्हे भी इस योजना के लिए पात्र माना गया है । इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते हुए महिलाएं बेहद उत्सुक दिखाई दे रही है ।नगर पंचायत चारामा में भी कार्यालय के ठीक सामने एक स्टॉल लगाकर कुछ समाज सेवियों,पार्षदों,राजनितिक दलों के कार्यकर्ताओं व जागरुक लोगों के द्वारा महिलाओं को सरकार की इस योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए आवेदन भरने में मदद की जा रही है । जिसमे शनिवार 10 फरवरी को नगर पंचायत के अध्यक्ष प्यारेलाल देवांगन भी अपने कार्यालय के कर्मचारियो सहित अन्य लोगों के साथ महिलाओं के लिये फार्म भरने में मदद कर रहे हैं ।
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