दिनेश साहू चारामा :- विकासखंड चारामा के अन्तर्गत आने वाले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आंवरी के एक शिक्षक को विद्यालय में अध्ययनरत एक छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के मामले में निलंबित कर दिया गया है । हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक कुछ दिनो पहले ही शिक्षक के द्वारा छात्रा से अभद्र व्यवहार किया गया था जिसके बाद छात्रा ने विद्यालय आना बंद कर दिया था और छात्रा ने इसकी पूरी जानकारी अपने परिजनों को दी ।तब परिजनों ने इस मामले में संस्था के प्राचार्य से चर्चा की जिसके बाद मामले को तूल पकड़ता देख विद्यालय स्तर पर इसकी पड़ताल की गई ।
जिसमें उक्त शिक्षक के द्वारा छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की पुष्टि होने के बाद खण्ड शिक्षा अधिकारी चारामा के प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1,2,3 एवं स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आने के फलस्वरुप संबंधित शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय विकास खंड चारामा में नियत किया गया है । निलंबन अवधि में शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी ।
Tags
अपराध