रोहित वर्मा की रिपोर्ट खरोरा- शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला छड़िया,संकुल केंद्र पचरी, विकासखंड तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर में सुरक्षित शनिवार के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमेंआज का थीम पाक्सो एक्ट के बारे में विभिन्न जानकारियां साझा की गई।छात्रा दिया वर्मा ,भारती वर्मा ,हिना, लिली ,तान्या, हिमेश महिलांग , चेतना ,राशि, साजिका, हेमलता, वैशाली ,राधिका गजेंद्र दीपांजलि डागेश्वरीआदि ने बताया कि पोक्सो एक्ट के बारे में हमें विभिन्न समाचार पत्रों व टीवी आदि के माध्यम से जानकारियां मिलती रहती हैं यह बहुत ही प्रभावी कानून है।प्रधान पाठक एस के देवांगन ने अपना अनुभव साझा करते हुए बच्चों से कहा किअधिनियम के अनुसार, लड़के और लड़कियाँ दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और पीड़ित के लिंग की परवाह किये बिना ऐसा दुर्व्यवहार एक अपराध है। यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि सभी बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा का अधिकार है तथा लिंग के आधार पर कानूनों को भेदभाव नहीं करना चाहिये।
शिक्षक धीरेंद्र वर्मा ने बताया कि पोक्सोएक्ट की धारा 3 के तहत नाबालिग बच्चे के साथ बदनीयती से हमला करने और धारा 4 के तहत रेप करने पर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है। सरपंच आशीष वर्मा तथा शाला प्रबंधन विकास समिति के अध्यक्ष हेमलाल बर्मन ने संयुक्त रूप से कहा कि इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है।
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