मनीराम सिन्हा ब्यूरो चीफ कांकेर- जिले के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले एवं शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से स्वरोजगार स्थापना के लिए महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कांकेर द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत ऋण हेतु 20 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां व्यवसाय हेतु 02 लाख रूपये, सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये एवं उद्योग स्थापना हेतु 25 लाख रूपये तक के लिए ऋण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजनांतर्गत सामान्य वर्ग को अधिकतम 10 प्रतिशत 01 लाख रूपये, पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 15 प्रतिशत 01 लाख 50 हजार रूपये, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग को अधिकतम 25 प्रतिशत 01 लाख 50 हजार रूपये तक मार्जिन मनी अनुदान राशि ऋण स्वीकृति उपरांत आवेदक के खाता में देय होगा।
आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी तथा आय एवं जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठवीं उत्तीर्ण एवं आयु आवेदन दिनांक से 18 से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विकलांग, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। एक परिवार से मात्र एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकेगा अर्थात इस योजना का लाभ एक परिवार में से एक ही व्यक्ति को मिलेगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए। जिन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना या भारत सरकार, राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ लिया हो वे पात्र नहीं होंगे।
आवेदक राईस मिल, हॉलर मिल, फ्लोर मिल, मसाला उद्योग, नमकीन निर्माण, पशु आहार, चॉवल से मुर्रा निर्माण, स्टील फर्नीचर, आलमारी निर्माण, वेल्डिंग वर्क शॉप, रेडीमेंट गारमेंट, दोना-पत्तल निर्माण, कम्प्यूटर फोटोकॉपी, मोटर सायकल रिपेयरिंग एवं अन्य किराना स्टोर इत्यादि स्थानीय मांग के आधार पर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कम्पोजिट बिल्डिंग तृतीय कक्ष क्रमांक 12 में सम्पर्क कर 20 अगस्त तक कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं।
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