आदिवासी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ के आरोपी पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत हो कार्रवाई - सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग ब्लॉक केशकाल

संतोष मरकाम ब्यूरो चीफ बस्तर संभाग- सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग ब्लॉक केशकाल के युवा साथियों के द्वारा केशकाल ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़ धनोरा के आश्रित पारा गोबराहिन में एक आदिवासी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है ।
उस मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग केशकाल के युवा साथियों के द्वारा पीड़ित पक्ष को मिलने के लिए गए थे। पीड़ित महिला से बात करने के बाद महिला ने अपने साथ हुए सभी घटना को अवगत करवाया महिला के साथ गैर आदिवासी व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ के मामले पर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ का मामला दर्ज करना न्यायउचित नहीं लग रहा है। आरोपी युवक के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की धाराओ के तहत कार्यवाही होनी चाहिए था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा धारा 354, 451 आरोपी के ऊपर लगाकर केवल उसी धाराओं पर सिमट रहे हैं जबकि आरोपी के ऊपर एट्रोसिटी का धारा लगना चाहिए था।
पीड़ित के पति रोजगार को लेकर घर से बाहर काम के सिलसिले में जाने के कारण गोबरहीन निवासी पीड़िता अपने तीन बेटियों के साथ घर पर अकेली थी, घर में अकेली देखकर शनिवार की शाम को राजू राठी नामक केशकाल निवासी युवक घर में पहुंचा और पीडिता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया पीड़ित नहीं मानने पर उनके बच्चे को 2000 पैसा दे रहा था लेकिन बच्चे ने पैसा लेने पर नकार दिया। पति के घर आने पर पीड़िता ने सारी सच्चाई बता दी, घटना उजागर होने के बाद पीड़िता के परिजन व ग्रामीण दूसरे दिन केशकाल पहुंच कर मामले की शिकायत थाना केशकाल को किया,केशकाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महज छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर कार्यवाही कर रही है पुलिस द्वारा दर्ज एफ आई आर की प्रति सामने आने के बाद पता चला की आदिवासी समाज की महिला से छेड़छाड़ करने वाले गैर आदिवासी युवक के खिलाफ पुलिस महज छेड़छाड़ की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही कर रही, लेकिन पीड़ित एक आदिवासी होने के नाते आरोपी के खिलाफ एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही होना था। समाज के लोगों का कहना है की आरोपी व्यक्ति पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही हो नहीं होने की दशा में सर्व आदिवासी समाज के द्वारा थाना घेराव एवं उग्र आंदोलन करने का बाध्य होगा जिसका संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन का होगा।

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