CG बड़ी खबर : स्थानीय को प्राथमिकता देने नियम शिथिल करें - ललित नरेटी सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग प्रदेश उपाध्यक्ष

 संतोष मरकाम ब्यूरो चीफ बस्तर जोन- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बस्तर व सरगुजा संभाग में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है जिनमें स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता ना देकर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य से आवेदन आमंत्रित की गई है ऐसी स्थिति में बस्तर व सरगुजा संभाग के बेरोजगार भर्ती से वंचित हो जायेंगे।
सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित नरेटी ने बस्तर व सरगुजा संभाग के निवासियों को भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान में भर्ती हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें राज्य भर के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में बस्तर और सरगुजा के बेरोजगार पिछड़ जाएंगे। चूंकि बस्तर और सरगुजा संभाग की भौगोलिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति अलग है, इसे मैदानी क्षेत्र से तुलना नहीं की जा सकती। मैदानी क्षेत्र की शैक्षणिक स्तर काफी आगे है, इससे बस्तर और सरगुजा के स्थानीय बेरोजगार शासकीय नौकरी से वंचित हो जाएंगे।
      ललित नरेटी ने आगे कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है किंतु वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है, जिससे स्थानीय युवा अपने हक से वंचित हो रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा ही इन संभाग में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य ही स्थानीयों को प्राथमिकता देना है, लेकिन वर्तमान विज्ञापित पदों में इन बातों को दरकिनार किया जाना बोर्ड के गठन के औचित्य पर ही सवाल खड़ा करता है।
        बस्तर व सरगुजा संभाग सहित दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य समुदाय के हितों की रक्षा की मांग करते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्र के बेरोजगारों को भृत्य, क्लर्क, वनरक्षक, पटवारी व वाहन चालक जैसे पद के लायक भी नहीं समझना बेहद दुःखद और आश्चर्यजनक है। यदि छोटे-छोटे पद पर भी युवा भर्ती नहीं हो पाएंगे तो पढ़े-लिखे बेरोजगार कुंठा ग्रस्त हो जाएंगे।
प्रदेश उपाध्यक्ष ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने की मांग करते हुए कहा कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने हेतु भर्ती नियम को शिथिल करें। ताकि बस्तर और सरगुजा संभाग के बेरोजगार युवा लाभान्वित हो सकें।

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