न्यायालय ने पाया निर्दोष, फौजी हुए ससम्मान बरी....छत्तीसगढ़ समाचारTV

टुमेश जायसवाल बेमेतरा- 2021 में एक बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाने वाले फौजी भूपेंद्र सिंह चौहान को बेमेतरा न्यायलय ने दोषमुक्त कर ससम्मान बरी कर दिया है। ज्ञात हो कि 21 जून 2021 को बेमेतरा पुलिस ने पाक्सो एक्ट जैसे विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत फौजी को उसके निज निवास से गिरफ्तार कर के 4 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया था। 2021 में हुए बाल अपराध पर फौजी भूपेन्द्र सिंह चौहान ने मुखर होकर न्याय, और अपराधी को फांसी की सजा का मांग को लेकर सोसल मीडिया में केम्पेन चलाया था।

फौजी भूपेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि माननीय न्यायालय का यह फैसला उन असामाजिक तत्वों के गाल पर तमाचा है, जो बलात्कार जैसे मामले को भी दबाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। फर्जी एफ आई आर, राजनीतिक दबाव और गिरफ्तारी इत्यादि से हमेशा से सत्य को दबाने का प्रयास होता रहा है, पर "सत्य की हमेशा जीत होती है"। वे हमेशा बाल अपराध और रेप के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। देशभर के राज्यों में हुई रेप की घटनाओं को लेकर समाचार पत्रों में प्रकाशित NCRB की रिपोर्ट के अनुसार रेप के मामलों में छत्तीसगढ़ देश में 12वें नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में साल 2021 में 1093 रेप केस दर्ज किए गए हैं यानी हर दिन लगभग तीन रेप की घटनाएं हो रही हैं। ये वो आंकड़े हैं, जिनके केस पुलिस थानों में रजिस्टर हुए। कई केस तो दबाव में दर्ज तक नहीं होते। देखा गया है कि रेप जैसी वारदातों में बहुत सी शिकायतें थानों तक पहुंचती ही नहीं। बलात्कार की सजा फांसी होनी चाहिए, राजनीति दबाव इत्यादि से इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता । एक अपराधी को फांसी का भय होना चाहिए। बलात्कार समाज में सबसे जघन्य अपराध है, हम सब को एक होकर इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए ।

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