अभिषेक सिंह ठाकुर स्वतंत्र पत्रकार- वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में शहरी क्षेत्र में लगातार बढ़ते हुए ऑनलाईन सट्टा अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन एवं अति. पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक महोदय निखिल राधेचा (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा था।
प्रार्थी प्रशांत कुमार पिता जनेश्वर महतो उम्र 33 वर्ष पता ब्लाक नंबर 04, आईएलसी, केम्प 01 छावनी का दिनांक 17/03/2023 को थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी डी. डी. फुड्स नगपुरा में सेल्समैन का काम करता है, और उसकी कंपनी का आफिस मुकुट नगर दुर्ग में है, कंपनी के द्वारा रायपुर मे फेचाईजी शाखा का प्रारंभ किया गया था, जहां पर 18 नंबर रोड, केम्प 01 छावनी का निवासी विकास कुमार सेल्समैन का कार्य करता था, उसी काम के सिलसिले में मुकुट नगर दुर्ग आफिस में आने जाने के दौरान प्रार्थी का परिचय विकास कुमार से हुआ था। विकास कुमार के द्वारा प्रार्थी को नम्बबर 2022 में बताया कि उसका पैसा कहीं रुका हुआ है, और उसे पैसे की जरूरत है, कहते हुए प्रार्थी से बैंक खाता का चेक की मांग की गयी, कई बार मांग करने पर दिनांक 08/11/2022 को इस्पात क्लब के सामने, सेक्टर 02 भिलाई में विकास कुमार को प्रार्थी प्रशांत कुमार के द्वारा अपने एक्सीस बैंक शाखा सुपेला का एकाउंट पे चेक दिया गया था, इसके कुछ दिनो बाद विकास कुमार के द्वारा प्रार्थी को कहा कि तुम्हारे दिये हुए चेक से रूपया नहीं निकल रहा है, रूपया पैसा निकालने के लिए तुम्हारे डाक्यूमेंट की जरूरत है, तब प्रार्थी ने कहा कि चेक से पैसा निकालने के लिए डाक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी विकास कुमार के द्वारा प्रार्थी प्रशांत कुमार से बार बार जिद करने पर प्रार्थी अपना आधार कार्ड, पैनकार्ड, फोटो, फोरे कागज में हस्ताक्षर कर अपने व्हाट्सएप मोबाईल नंबर के माध्यम से विकास कुमार के मोबाईल व्हाट्सएप में भेजा था। उसके बाद विकास कुमार ने प्रार्थी के एक्सीस बैंक शाखा सुपेला के बैंक चेक का उपयोग कर रूपये पैसो का लेनदेन किया, उसके बाद प्रार्थी को विभिन्न माध्यमों से पता चला कि विकास कुमार एवं उसके साथियों द्वारा प्रार्थी के बैंक खाता एवं चेक का बेईमानीपूर्वक महादेव ऐप ऑनलाईन सट्टा में रूपयो पैसों का लेनदेन हेतु उपयोग कर छलकर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करना पाये जाने से रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लिया गया। घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। प्रकरण के आरोपियों का पता तलाश कर पकड़ कर पूछताछ करने पर आरोपीगणों के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर बेईमानीपूर्वक महादेव ऐप ऑनलाईन सट्टा में रूपयो पैसो का लेनदेन हेतु बैंक खाता चेक का उपयोग कर छलकर करना बताये, आरोपीगणों का पृथ्क पृष्क पारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मेमोरेण्डम कथन लिया गया। मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपियों के निशादेही पर उनके उनके निवास घर से पेश करने पर बैंक चेक बुक / एटीएम एवं मोबईल को समक्ष गवाहो के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया आरोपीगणों का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने दिनांक 17/03/2023 गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण में अन्य आरोपी विकास कुमार फरार है, जिसकी पता तलाश जारी है। आरोपीगणो के विरूद्ध अपराध क्रमाक 37/2023 धारा 420,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक कृष्ण कुमार कुशवाहा, आरक्षक अजय सिंह, अमित सिंह, लुमेन्द्र टंडन, डिकेश बंछोर, जी. जगमोहन की उल्लेखनीय भूमिका रही।
नाम आरोपी
(1) नवीन्दर सिंह उर्फ लक्की पिता स्व. सुखदेव सिंह उम्र 22 वर्ष भिलाई ।
(2) राजबीर सिंह उर्फ चिन्टू पिता जसपाल सिंह उम्र 23 वर्ष सुपेला।
(3) रजत साहनी उर्फ हड़िया पिता दिलीप साहनी उम्र 25 वर्ष पता पाँच जप्त। रास्ता, हनुमान मंदिर के पास, सुपेला थाना सुपेला जिला दुर्ग
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